चुनावों में रिश्वत देने व लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान: डीसी

चुनावों में रिश्वत देने व लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान: डीसी

चुनावों में रिश्वत देने व लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान: डीसी

निगरानी के लिए उड़नदस्ते किए हैं गठित, टोल फ्री नंबर 1950 पर करें सूचित

धर्मशाला 17 मार्च।’
जिला निर्वाचन अधिकारी (उपायुक्त) हेमराज बैरवा ने कहा कि चुनावोें में मतदाताओं को डराने और धमकाने में लिप्त लोगों और रिश्वत देने और लेने वालों के विरूद्ध मामले दर्ज करके ऐसे लोगों के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए उड़न दस्ते गठित किए गए है। उन्होंने कहा कि मतदाता किसी प्रकार की रिश्वत स्वीकार न करें और यदि कोई व्यक्ति किसी रिश्वत की पेशकश करता है या रिश्वत और निर्वाचकों को डराने-धमकाने के मामलों की जानकारी  है तो ऐसे मामलों को टोल फ्री नंबर 1950 पर सूचित करें।

उन्होंने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ख के अनुसार, जो कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नकद या वस्तु रूप में कोई परितोषण देता है या लेता है तो वह एक बर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा। इसके अतिरिक्त, भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ग के अनुसार जो व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट पहुंचाने की धमकी देता है। वह एक बर्ष के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा।

#AntiCorruption #ElectionMisconduct #LegalProvisions #BriberyCrackdown

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *