सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर लगेगा चालान, कड़ी कार्रवाई की जाएगी

सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर लगेगा चालान, कड़ी कार्रवाई की जाएगी

सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर लगेगा चालान, कड़ी कार्रवाई की जाएगी

जिला कांगड़ा में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर लगेगा चालान और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस निर्देश के अनुसार, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने डीआरडीए सभागार में आयोजित जिला स्तरीय समिति की समीक्षा बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया।

बैठक में बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के तहत जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं, जिले में बायो मेडिकल वेस्ट की मात्रा व उनका प्रबंधन, बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने आदि बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई।

सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलिथीन का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित होने के बावजूद जिले में कईं स्थानों पर इनका उपयोग किया जा रहा है। पिछले पंद्रह दिनों में जिले में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने वाले 12 विक्रेताओं के नौ हजार रूपये के चालान किए गए हैं।

आने वाले दिनों में यह मुहीम रफतार पकड़ेगी और सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग और विक्रय करने वाले दुकानदारों के चालान किए जाएंगे। उनके उपर नियमानुकूल कार्रवाई भी की जाएगी।

इन कार्यों में होगी सख्त कार्रवाई

उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत उचित समझे जाने वाली कार्यवाही की जाएगी, जिसमें माल की जब्ती, पर्यावरण क्षतिपूर्ति की वसूली, उद्योगों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के संचालन को बंद करने जैसी कार्रवाई शामिल होगी।

समीक्षा बैठक में पर्यावरण संरक्षण से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें जिले के नदी-नालों में प्रदूषण, अवैध डंपिंग और अवैध खनन को रोकने के लिए आवश्यक कदमों को उठाने की बात कही गई।

जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ठोस एवं तरल कचरे का सही निष्पादन सुनिश्चित किया जा सकता है।

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