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बेअदबी एक्ट संबंधी पंथक आपत्तियों से संगतों को अवगत करवाने हेतु शिरोमणि कमेटी द्वारा गुरुद्वारा साहिबानों के बाहर लगाए गए फ्लेक्स बोर्ड


कुमार सोनी                                                            


पंजाब सरकार द्वारा पारित ‘द जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) एक्ट, 2026’ में मौजूद खामियों तथा पंथक आपत्तियों के बारे में संगत को जागरूक करने के लिए जत्थेदार श्री अकाल तख्त साहिब के आदेशानुसार शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा विभिन्न गुरुद्वारा साहिबानों के बाहर जानकारी पूर्ण फ्लेक्स बोर्ड लगाए गए हैं।
इन बोर्डों में सरकार द्वारा बनाए गए एक्ट में “कस्टोडियन” शब्द के माध्यम से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की सेवा करने वाले पक्ष, ग्रंथी, अखंडपाठी सिंहों, गुरुद्वारा कमेटियों तथा श्री अखंड पाठ साहिब करवाने वाले श्रद्धालुओं को बेअदबी या मर्यादा उल्लंघन के मामलों में जिम्मेदार ठहराकर सजा और जुर्माने के दायरे में लाने, मर्यादा उल्लंघन को कानूनी अपराध के रूप में शामिल कर संगतों में भय का माहौल पैदा करने, पुलिस को गुरुद्वारा साहिबानों के अंदर सीधे हस्तक्षेप का रास्ता देने, पंथक शब्दावली में बदलाव करने तथा सेवा-संभाल से जुड़ी शब्दावली और स्थानों को सिख भावनाओं के अनुरूप परिभाषित न करने संबंधी जानकारी शामिल की गई है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए शिरोमणि कमेटी के मुख्य सचिव स. कुलवंत सिंह मन्नण ने कहा कि यह कौम की भावनाओं से जुड़ा अत्यंत गंभीर मामला है। पंजाब सरकार द्वारा पारित एक्ट के संबंध में सिख विद्वानों और बुद्धिजीवियों द्वारा गंभीर आपत्तियां व्यक्त की गई हैं। इन गंभीर आपत्तियों से संगतों को अवगत करवाना अत्यंत आवश्यक है। इसी उद्देश्य से ये बोर्ड लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि सिख कौम के लिए श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के मामले अत्यंत संवेदनशील हैं और इस संबंध में बनाया जाने वाला कोई भी कानून पंथक भावनाओं, गुरमत सिद्धांतों तथा श्री अकाल तख्त साहिब की रहनुमाई के अनुसार होना अनिवार्य है।
उन्होंने समस्त संगतों से अपील की कि वे इस मामले के प्रति जागरूक रहें तथा पंथक एकता और सिद्धांतों की रक्षा के लिए श्री अकाल तख्त साहिब की अगुवाई में एकजुट हों।

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