
बठिंडा । भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ बुजुर्ग किसान महिला महिंदर कौर द्वारा दायर मानहानि मामले में बठिंडा की अदालत में गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान उनकी गवाही पूरी नहीं हो सकी। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 नवंबर की तारीख निर्धारित की है। 83 वर्षीय महिंदर कौर इस मामले में शिकायतकर्ता हैं। गुरुवार को सुनवाई के दौरान कंगना रनौत के वकील ने अदालत से अगली तारीख देने का अनुरोध किया, जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने कार्यवाही स्थगित कर दी। इससे पहले 27 अक्टूबर को हुई सुनवाई में महिंदर कौर की गवाही का एक हिस्सा दर्ज किया गया था, लेकिन बचाव पक्ष ने एक कथित वीडियो साक्षात्कार के आधार पर उनसे कुछ सवाल पूछने और उनका सामना उस वीडियो से कराने की इच्छा जताई थी। बचाव पक्ष का कहना था कि वीडियो में कौर द्वारा कंगना के संबंध में की गई कथित टिप्पणियों को अदालत के समक्ष रखा जाना चाहिए। अब इस पहलू पर आगे की कार्यवाही अगली सुनवाई में होने की संभावना है। यह मामला वर्ष 2020 में किसान आंदोलन के दौरान कंगना रनौत द्वारा सोशल मीडिया पर की गई एक पोस्ट से जुड़ा है। शिकायत के अनुसार, कंगना ने महिंदर कौर की पहचान गलत तरीके से शाहीन बाग आंदोलन से जुड़ी बिलकिस बानो के रूप में प्रस्तुत किया था और प्रदर्शन में शामिल होने वाली महिलाओं को कथित तौर पर 100 रुपये मिलने संबंधी टिप्पणी की थी। महिंदर कौर ने इसे अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला बताते हुए जनवरी 2021 में बठिंडा की अदालत में आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। कंगना ने इस शिकायत और समन जारी किए जाने की कार्रवाई को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन अगस्त 2025 में हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद मामला बठिंडा की अदालत में आगे बढ़ा। कंगना को इस मामले में अक्टूबर 2025 में स्थानीय अदालत से जमानत मिली थी। फिलहाल अदालत में शिकायतकर्ता की गवाही और बचाव पक्ष की ओर से उठाए गए सवालों पर सुनवाई जारी है।