मोहाली: हाई कोर्ट के आदेश पर पंजाब पुलिस के इंस्पेक्टर गगनदीप सिंह के खिलाफ गंभीर मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए एक आर्मी मेजर की पत्नी के मोबाइल कॉल डिटेल्स अवैध तरीके से हासिल किए और उन्हें साझा किया।
यह FIR 29 सितंबर को ज़िरकपुर थाने में दर्ज हुई है। आरोप इंस्पेक्टर पर BNS की धारा 199 के तहत लगाया गया है, जिसमें किसी सार्वजनिक अधिकारी पर जानबूझकर और अवैध तरीके से किसी व्यक्ति की उपस्थिति या विवरण हासिल करने का मामला बनता है। गगनदीप सिंह पहले ज़िरकपुर थाने के SHO रह चुके हैं।
हाई कोर्ट ने जब मोहाली पुलिस से इस मामले में उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी और एसएसपी से रिपोर्ट तलब की, तब कार्रवाई की गई। आरोप है कि सिंह ने मेजर की पत्नी के नंबर को एक फर्जी FIR से जोड़ा और फिर कॉल डिटेल्स एक महिला मित्र को सौंप दिए, जब वह ज़िरकपुर में तैनात थे।
याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को यह भी बताया कि पुलिस कार्रवाई करने की बजाय सिर्फ विभागीय जांच का आदेश देकर इंस्पेक्टर को बचाने की कोशिश कर रही थी।
यह मामला न केवल पद के दुरुपयोग को उजागर करता है बल्कि संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है।
