प्रेस क्लब के वोट बनाने के लिए सभी की सहमति से 11 सदस्यीय कमेटी बनाई गई
अमृतसर, (राहुल सोनी) अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर दलविंदरजीत सिंह के निर्देशों पर, आज प्रेस क्लब अमृतसर में डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन्स ऑफिसर अमृतसर स. इंदरजीत सिंह और असिस्टेंट पब्लिक रिलेशन्स ऑफिसर योगेश शर्मा ने अमृतसर जिले के सभी पत्रकारों और जर्नलिस्ट एसोसिएशन/यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ प्रेस क्लब अमृतसर के चुनाव के लिए बनाए जाने वाले चुनाव नियमों और पत्रकारों की वोटर लिस्ट तैयार करने के बारे में एक ज़रूरी मीटिंग की। इस मीटिंग में अमृतसर जिले के सभी पत्रकारों और जर्नलिस्ट एसोसिएशन/यूनियन के प्रतिनिधियों ने आपसी सहमति से प्रेस क्लब के चुनाव और पत्रकारों की वोटर लिस्ट तैयार करने के नियमों पर अपनी सहमति दे दी है। इस मौके पर, पत्रकारों की एक 11 मेंबरो की कमेटी सर्वसम्मति से बनाई गई है जो तय नियमों के अनुसार प्रेस क्लब के चुनाव के लिए पत्रकारों की वोटर लिस्ट तैयार करेगी। जिला पब्लिक रिलेशन्स ऑफिसर इंदरजीत सिंह ने बताया कि मीटिंग में एकमत से यह फैसला लिया गया कि सूचना एवं पब्लिक रिलेशन्स डिपार्टमेंट, अमृतसर के जिला ऑफिस से जारी प्रेस पहचान पत्र (येलो कार्ड) रखने वाले सभी पत्रकार/प्रेस फोटोग्राफर प्रेस क्लब के चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं। इसके अलावा, अमृतसर जिले के वे सभी पत्रकार जिन्हें सूचना एवं पब्लिक रिलेशन्स डिपार्टमेंट, पंजाब से एक्रेडिटेशन कार्ड (पिंक कार्ड) और वेटरन एक्रेडिटेशन कार्ड जारी किए गए हैं, वे भी प्रेस क्लब के चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं। अमृतसर जिले के वे पत्रकार/प्रेस फोटोग्राफर जिन्हें पब्लिक रिलेशन्स डिपार्टमेंट से कार्ड जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन उनका अखबार पंजाब और चंडीगढ़ में छपता है और वह अखबार भारत सरकार के साथ आरएनआई रजिस्टर्ड है, वे भी वोट देने और चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेने के योग्य होंगे। अमृतसर जिले से जुड़े सभी नेशनल और पंजाबी रीजनल सैटेलाइट न्यूज़ चैनल जो डीएवीपी लिस्ट में लिस्टेड हैं, उन्हें वोटर लिस्ट में शामिल किया जाएगा। पंजाब सरकार द्वारा पैनल में शामिल वेब पोर्टल के पत्रकारों को भी वोटर लिस्ट में शामिल किया जाएगा। वोट डालने के लिए पत्रकार के पास अपने संस्थान/मीडिया हाउस का कम से कम 6 महीने पुराना अथॉरिटी लेटर/कार्ड होना चाहिए। जिला पब्लिक रिलेशन ऑफिसर ने बताया कि डिप्टी कमिश्नर अमृतसर दलविंदरजीत सिंह के निर्देशों के तहत प्रेस क्लब चुनाव के लिए वोटर लिस्ट तैयार करने का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि वोटर लिस्ट के लिए नए वोट बनवाने के लिए जिला पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के ऑफिस, कमरा नंबर 216, दूसरी मंजिल, जिला एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स अमृतसर में अप्लाई किया जा सकता है। नया वोट बनवाने का समय 18 मार्च से 25 मार्च 2026 (ऑफिस वर्किंग डेज) सुबह 10:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक होगा। उन्होंने कहा कि 27 मार्च 2026 को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। 30 मार्च से 2 अप्रैल 2026 तक दावे और आपत्तियां ली जाएंगी और आपत्तियां दूर करने के बाद 6 अप्रैल 2026 को फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन पत्रकारों को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, पंजाब की तरफ से प्रेस पहचान पत्र (येलो कार्ड), एक्रेडिटेशन कार्ड और वेटरन एक्रेडिटेशन कार्ड जारी किए गए हैं, उन्हें वोटर लिस्ट में नाम शामिल करवाने के लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जिला जनसंपर्क अधिकारी ने कहा कि प्रेस क्लब अमृतसर के चुनाव की तारीख वोटर लिस्ट फाइनल होने के बाद घोषित की जाएगी।
