- November 26, 2024
कांगड़ा में 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर ट्रैकिंग गतिविधियों पर रोक
कांगड़ा जिले में 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर ट्रैकिंग गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। उपायुक्त हेमराज बैरवा ने शरद ऋतु को देखते हुए यह आदेश जारी किया, जिसमें पर्यावरण और सुरक्षा से संबंधित कठोर दिशा-निर्देश शामिल हैं। उपायुक्त ने जिले में करेरी, त्रिउंड, और आदि हिमानी चामुंडा जैसे लोकप्रिय ट्रैकिंग मार्गों पर पूर्व अनुमति अनिवार्य कर दी है। इसके लिए संबंधित व्यक्ति को पुलिस अधीक्षक, कांगड़ा के कार्यालय से अनुमति लेनी होगी।
इस आदेश का उद्देश्य पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और किसी भी अप्रिय घटना को रोकना है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके साथ ही, मौसम विभाग (आईएमडी) शिमला के पूर्वानुमान को अनुमति देते समय ध्यान में रखने की सख्त हिदायत दी गई है। आदेश के मुताबिक, यदि आईएमडी कोई चेतावनी या अलर्ट जारी करता है, तो पहले दी गई अनुमति स्वतः रद्द मानी जाएगी।
पैराग्लाइडिंग पायलटों को भी धौलाधार पर्वतों के आसपास उड़ान भरने से रोक दिया गया है। आपदा प्रबंधन से संबंधित एजेंसियों जैसे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, और पुलिस खोज व बचाव दल को इन प्रतिबंधों से छूट दी गई है, ताकि वे किसी आपात स्थिति में कार्य कर सकें।
उपायुक्त ने जिले के पर्यटन अधिकारियों और होटल व्यवसायियों को निर्देश दिया है कि वे पर्यटकों को ट्रैकिंग पर लगे प्रतिबंधों की जानकारी दें। साथ ही, पर्यटकों को चेतावनी दी जाए कि नियमों का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धाराओं के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
यह कदम न केवल ट्रैकिंग में सुरक्षा बढ़ाने के लिए उठाया गया है, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन और आपदा प्रबंधन के लिए भी एक बड़ा प्रयास है। यह हिदायतें आगामी आदेश तक प्रभावी रहेंगी।
Trekking Above 3000 Meters Banned in Kangra District, Strict Guidelines Issued by DC
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