अनधिकृत कॉलोनियों में लगे अवैध पानी व सीवरेज कनेक्शन की जांच को दिशा-निर्देश।

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अनधिकृत कॉलोनियों में लगे अवैध पानी व सीवरेज कनेक्शन तथा बड़े व्यावसायिक संस्थानों द्वारा उपयोग किए जा रहे पानी की खपत की जांच करवाने हेतु निगम अधिकारियों को दिशा-निर्देश।

अमृतसर,  राहुल सोनी
कमिश्नर गुलप्रीत सिंह औलख के निर्देशों पर, अतिरिक्त कमिश्नर सुरिंदर सिंह द्वारा निगम अधिकारियों को अवैध कॉलोनियों में लगे गैर-कानूनी पानी और सीवरेज कनेक्शनों तथा बड़े व्यावसायिक संस्थानों द्वारा किए जा रहे पानी के उपयोग की जांच के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। अतिरिक्त कमिश्नर ने नगर निगम के ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सेल के कार्यकारी इंजीनियरों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाली अवैध कॉलोनियों का सर्वे करवाने हेतु सहायक एवं जूनियर इंजीनियरों को निर्देशित करें। सर्वे के दौरान जहाँ भी अवैध पानी व सीवरेज कनेक्शन पाए जाएं, वहाँ पर पंजाब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, 1976 की धारा 189 के तहत नोटिस जारी किया जाए और मौके पर ही कार्यवाही करके इसकी लिखित रिपोर्ट साप्ताहिक मीटिंग में प्रस्तुत की जाए।
अतिरिक्त कमिश्नर ने यह भी निर्देश दिए हैं कि शहर में मौजूद बड़े व्यावसायिक संस्थानों का भी सर्वे अभियान शुरू किया जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निगम द्वारा पानी की खपत के अनुसार बिल जारी किए जा रहे हैं या नहीं। प्रत्येक संस्थान का निम्न बिंदुओं पर आकलन किया जाएगा:
• पानी, सीवरेज व सबमर्सिबल मोटर के लिए कितना बिल जारी हो रहा है, संस्थान में लगी मोटर की क्षमता कितनी है, मोटर रोज़ाना कितने घंटे चलती है।
इस संबंध में, प्रत्येक जूनियर इंजीनियर सप्ताह में 10 व्यावसायिक संस्थानों की जांच करेगा और प्रत्येक सहायक इंजीनियर महीने में 20 संस्थानों का सर्वे करेगा। संकलित रिपोर्ट साप्ताहिक बैठक में प्रस्तुत की जाएगी ताकि नियमानुसार कार्रवाई की जा सके।
अतिरिक्त कमिश्नर ने यह भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी अपनी ड्यूटी में लापरवाही करता पाया गया तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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