कुमार सोनी, अमृतसर
श्रीमती जतिंदर कौर, माननीय डिस्ट्रिक्ट सैशन जज अमृतसर ने मोबाइल फोन छीनने के एक मामले में अपराधी को दोषी ठहराते हुए उसे पांच साल की सज़ा सुनाई है।
कोर्ट ने अपने फैसले में यह ज़रूरी बात कही कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का मकसद सिर्फ अपराधी को सज़ा देना नहीं है, बल्कि पीड़ित को इंसाफ दिलाना व समाज में कानून पर भरोसा वापस लाना भी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार
19.12.2023 को एएसआई सविंदर पाल सिंह, पुलिस स्टेशन रंजीत एवेन्यू, अमृतसर की एक पुलिस पार्टी ने पेट्रोलिंग के दौरान लोगों के शोर मचाने की जानकारी मिलने पर रंजीत एवेन्यू में स्थित होटल बेस्ट वेस्टर्न के पास एक अपराधी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति ने अपना नाम अजय उर्फ दाना, गांव ठठा बताया। जांच के दौरान, शिकायत करने वाले मरजिम वैद, जो सेंट्रल बैंक, रंजीत एवेन्यू, अमृतसर में काम करते हैं, ने बताया कि उसी दिन शाम करीब 6 बजे, अपनी ड्यूटी खत्म करके, जब वह ओल्ड जेल रोड की तरफ जा रहे थे, तो दो लोग मोटरसाइकिल पर आए और उनका वीवो मोबाइल फोन छीन लिया। शिकायत करने वाले के पीछे बैठे व्यक्ति को पुलिस ने मौके पर ही पकड़ लिया और थाने ले आई, जबकि दूसरा अपराधी मौके से भाग गया। इस शिकायत के आधार पर एफआईआर नंबर 253 तारीख 19.12.2023, सेक्शन 379-B, 34 और 411 IPC के तहत, पुलिस स्टेशन रंजीत एवेन्यू, अमृतसर में दर्ज की गई।
पूरी जांच और ट्रायल पूरा होने के बाद, कोर्ट ने अपराधी को दोषी ठहराया। सजा सुनाते हुए, कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि न्याय का मकसद पीड़ित को मुआवजा देना और कानून का राज बनाए रखना है, ताकि कानून मानने वाले नागरिक सुरक्षित महसूस कर सकें। इस तरह, कोर्ट ने अपराधी को पांच साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई।




